रतलाम
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने की सख्त कार्रवाई, लोकायुक्त उज्जैन में दर्ज हैं प्रकरण। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने रिश्वत मांगने एवं अवैध राशि प्राप्त करने के आरोपों से संबंधित तीन अलग-अलग प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बाद तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इनमें रमेश बैरागी, प्रभुकुमार गरवाल एवं प्रवीण कुमार जैन शामिल हैं। तीनों के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा ट्रैप की कार्रवाई कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं।
रमेश बैरागी—सीमांकन रिपोर्ट के एवज में रिश्वत का आरोप
पटवारी हल्का क्रमांक 05, ग्राम पंचेड़, टप्पा नामली, तहसील रतलाम ग्रामीण में पदस्थ रमेश बैरागी के विरुद्ध ग्राम पंचेड़ निवासी गोपाल उपाध्याय ने शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार, भूमि सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं संबंधित शासकीय कार्य के एवज में श्री बैरागी द्वारा 50 हजार रुपये की मांग की गई तथा 40 हजार रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करने की शिकायत थी। शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने ट्रैप की कार्रवाई कर अपराध दर्ज किया था।
प्रभुकुमार गरवाल—सीमांकन रिपोर्ट एवं पंचनामा देने के लिए राशि मांगने का आरोप
पटवारी हल्का क्रमांक 24, ग्राम किटखेड़ी, तहसील ताल में पदस्थ प्रभुकुमार गरवाल के विरुद्ध तहसील ताल निवासी किशनलाल आंजना ने शिकायत प्रस्तुत की थी। आरोप है कि उनके पिता की भूमि के सीमांकन की रिपोर्ट एवं पंचनामा उपलब्ध कराने तथा संबंधित शासकीय कार्य के एवज में श्री गरवाल ने 4 हजार रुपये की मांग की। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने 14 मई 2025 को ट्रैप की कार्रवाई कर अपराध पंजीबद्ध किया था।
प्रवीण कुमार जैन—भूमि डायवर्जन की कार्रवाई के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप
पटवारी हल्का क्रमांक 28, ग्राम खेड़ाखेड़ी, तहसील जावरा में पदस्थ प्रवीण कुमार जैन के विरुद्ध जावरा निवासी श्रीमती श्यामु बाई बलाई ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार, ग्राम बामनखेड़ी स्थित भूमि के डायवर्जन संबंधी कार्रवाई के लिए संपर्क करने पर श्री जैन ने 6 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। इस शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा ट्रैप की कार्रवाई कर अपराध दर्ज किया गया था।
निष्पक्ष जांच के लिए निलंबन की कार्रवाई
तीनों प्रकरणों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में संबंधित पटवारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रकरणों में आरोपों पर अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
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शासकीय कार्यों में लापरवाही पर 10 पटवारियों को दीर्घ शास्ति के आरोप-पत्र जारी। स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री एवं अन्य निर्धारित कार्यों में लापरवाही को लेकर कार्रवाई, /कलेक्टर अजय कटेसरिया के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रतलाम ग्रामीण द्वारा शासकीय योजनाओं एवं राजस्व संबंधी सौंपे गए कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में तहसील रतलाम ग्रामीण के 10 पटवारियों को दीर्घ शास्ति संबंधी आरोप-पत्र जारी किए गए हैं। यह कार्यवाही स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री एवं अन्य निर्धारित कार्यों के निर्वहन में लापरवाही तथा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के संबंध में की गई है। जिन पटवारियों को आरोप-पत्र जारी किए गए हैं उनमें सुदीप शर्मा हल्का क्र. 70-धराड़, मोहित कुमार सिंह हल्का क्र. 82-सिमलावदा, गिरीश शर्मा हल्का क्र. 22-बांगरोद, सुशील भिण्डवाल हल्का क्र. 101-बिरमावल, आकाश रलोतिया हल्का क्र. 81-रत्तागढ़खेड़ा, दुर्गेश हेदरिया हल्का क्र. 58-शिवपुर, श्यामेंद्र भदौरिया हल्का क्र. 13-सेमलिया, आशीष चौधरी हल्का क्र. 5- पंचेड, महेंद्र बारिया हल्का क्र. 56-बड़ोदिया तथा मनोज सिंह मंडलोई हल्का क्र. 60-लुनेरा शामिल हैं।
विभागीय प्रक्रिया के आधार पर होगा अंतिम निर्णय।
आरोप-पत्र जारी किए जाने के बाद संबंधित पटवारियों के विरुदध विभागीय अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आगे की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित कार्मिकों के उत्तर एवं जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपों का परीक्षण किया जाएगा। आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में नियमानुसार दीर्घ शास्ति की कार्रवाई की जा सकती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, इसमें सेवा से बर्खास्तगी जैसी शास्ति की संभावना भी शामिल है। आरोप-पत्र जारी होना अंतिम दंडादेश नहीं है। अंतिम निर्णय विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लिया जाएगा।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल एवं खाद्य औषधि प्रशासन रतलाम के द्वारा फॉर्म नाकोड़ा ट्रेडर्स खिड़की दरवाजा जावरा का निरीक्षण किया गया। मौके पर संयम पिता राजेश ओहरा प्रोपराइटर फर्म का संचालन करते पाए गए।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत मैगी 2 मिनिट्स नूडल्स का नमूना मानक स्तर की जांच हेतु लिया गया। मौके पर फर्म का लाइसेंस डिस्प्ले करने, बेच नंबर एक्सपायरी डेट बेस्ट बिफोर आदि चेक करने के पश्चात ही विक्रय करने के निर्देश दिए।
मैगी का नमूना जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
रतलाम
चड्डी-बनियान गैंग के 04 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल खरीदने वाला भी पकड़ाया। सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी जब्त। जिले में चोरी के लंबित प्रकरणों का खुलासा करने एवं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम पुलिस द्वारा चड्डी-बनियान गैंग से जुड़ी चोरी की घटनाओं में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ एवं उनकी निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों से सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी राशि जब्त की गई है। थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि इन घटनाओं में गुजरात के जिला दाहोद अंतर्गत थाना जैसावाड़ा क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता हो सकती है। पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए सूचना का सत्यापन किया तथा संदेह के आधार पर कालू पिता भीमा उर्फ भीमजी, निवासी आमली, थाना जैसावाड़ा, जिला दाहोद (गुजरात) एवं नभला पिता भीमा उर्फ भीमजी, निवासी अमली, थाना जैसावाड़ा, जिला दाहोद (गुजरात) को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
आगे की कार्रवाई में पुलिस टीम ने मालाभाई पिता जोटाभाई उर्फ जोर सिंह मावी, उम्र 56 वर्ष, निवासी तालाब फलिया, वाडवा, थाना जैसावाड़ा, जिला दाहोद (गुजरात) को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। आरोपी मालाभाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। इस पर उसे थाना औद्योगिक क्षेत्र के अपराध क्रमांक 827/2026, धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गिरफ्तार किया गया।
चोरी का माल खरीदने वाला आरोपी भी गिरफ्तार–
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आया कि चोरी की वारदातों से प्राप्त माल को मणिशंकर उर्फ पोपटलाल पिता केशवलाल पांचाल, उम्र 74 वर्ष, निवासी आम्बली, थाना जैसावाड़ा, जिला दाहोद (गुजरात) को बेचना बताया गया। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के आधार पर मणिशंकर उर्फ पोपटलाल पांचाल को गिरफ्तार किया। इस प्रकार चोरी की घटनाओं में संलिप्तता के आरोप में तीन व्यक्तियों तथा चोरी का माल खरीदने के आरोप में एक व्यक्ति सहित कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
चोरी के और अन्य प्रकरणों में पूछताछ जारी–
गिरफ्तार आरोपियों से प्राप्त जानकारी में सामने आया है कि गुजरात के जिला दाहोद के जैसावाड़ा थाना क्षेत्र के कुछ व्यक्ति कथित रूप से समूह बनाकर पिछले लगभग आठ माह से रतलाम की अलग-अलग कॉलोनियों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी चड्डी-बनियान पहनकर वारदात करते थे। पुलिस इस तरीके से वारदात करने, आरोपियों की पहचान एवं उनकी अन्य संभावित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में जांच कर रही है।
जप्त सामग्री–
गिरफ्तार आरोपियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा चोरी का माल जब्त किया गया है। जब्त संपत्ति में सोने-चांदी (1 किलो 200 ग्राम चांदी वह 40 ग्राम सोने के आभूषण )के आभूषण एवं नकदी 9000/- राशि शामिल हैं। जब्त सामग्री का संबंधित चोरी के प्रकरणों से संबंध स्थापित करने के लिए विवेचना जारी है।
गिरफ्तार आरोपीगण–
1. कालू पिता भीमा उर्फ भीमजी, निवासी आमली, थाना जैसावाड़ा, जिला दाहोद, गुजरात।
2. नभला पिता भीमा उर्फ भीमजी, निवासी अमली, थाना जैसावाड़ा, जिला दाहोद, गुजरात।
3.मालाभाई पिता जोटाभाई उर्फ जोर सिंह मावी, उम्र 56 वर्ष, निवासी तालाब फलिया, वाडवा, थाना जैसावाड़ा, जिला दाहोद, गुजरात।
4.मणिशंकर उर्फ पोपटलाल पिता केशवलाल पांचाल, उम्र 74 वर्ष, निवासी आम्बली, थाना जैसावाड़ा, जिला दाहोद, गुजरात।
फरार आरोपी–
1.संजयभाई पिता दलसिंह मावी, निवासी वाडवा, थाना जैसावाड़ा, जिला दाहोद (गुजरात)। पुलिस द्वारा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। साथ ही, गिरफ्तार आरोपियों से चोरी की अन्य घटनाओं एवं संभावित सहयोगियों के संबंध में पूछताछ जारी है।
आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
महत्वपूर्ण भूमिका –उनि. विनोद कटारा, उनि. देवीलाल पाटीदार, उनि. ध्यानसिंह सोलंकी, प्र.आर. अनिल सोलंकी, प्र.आर. निलेश पाठक, प्र.आर. अभिषेक पाठक, आर. रवि चंदेल, आर. गोविन्द गेहलोत, आर. दीपक मकवाना, आर. जीवन विश्वकर्मा थाना माणकचौक द्वारा आरोपियो को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।
सराहनीय भूमिका–उपुअ. गायत्री सोनी, निरीक्षक अमित कोरी, उनि. उदयभान राय, प्र.आर. राधु भिंडे, आर. विजयसिंह मालवीय, आर. राणा प्रताप, आर. ओम पारगी, आर. गौरव भारती, आर. कलसिंह मईडा व सायबर सेल से उनि. जीवन बारिया, आर. विपुल व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।




































