रतलाम
28/Oct/2026
दिनांक 23.10.2026 को फरियादी धर्मेन्द्र पिता मोतिलाल जाट उम्र 33 साल निवासी ग्राम पंथ पिपलाई इन्दौर रोड़ उज्जैन थाना नानाखेड़ा जिला उज्जैन के द्वारा थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट किया कि घटना दिनांक 23.10.2026 के रात्रि करीबन 21.20 से 21.30 बजे आरोपीगण पीयुष, नानु, कार्तिक अपने अन्य साथीगण के साथ देशी अंग्रेजी शराब की दुकान बस स्टैण्ड शिवगढ़ का दरवाजा खोलकर अन्दर घुसकर आरोपीगणों ने सेल्समैन सुशील तिवारी व मैनेजर धर्मेन्द्र जाट को गेती के हत्थे, सिमेंट के ब्लाँक (पत्थर), शराब बोतल व हाथ मुक्को से मारपीट कर दुकान में तोडफोड किया तथा जाते जाते मोबाईल लुट कर ले गये थे, जिस पर थाना शिवगढ पर अपराध क्रमांक-340/2026 धारा 309 (6) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए माल मुल्जिम की पतारसी हेतु विशेष टीम गठित की गई, टीम के द्वारा माल मुल्जिम की लगातार पतारसी के अथक प्रयास कर मूखबिर की सूचना के आधार पर आरोपीगण 01. जय पिता शरदजी खरें जाति हरिजन उम्र 24 साल निवासी म.न. 110 मदिना मजिस्द के सामने गली हाट रोड रतलाम, 02. नानु उर्फ अनिल पिता सोहन देवदा निवासी 38 राजेन्द्र नगर रतलाम, 03. कार्तिक उर्फ ओम प्रकाश पिता जगदिश मोर्य उम्र 32 साल निवासी दिनदयाल नगर रतलाम, 04. पियुष उर्फ पुष्पेन्द्र पिता आम्बालाल रोजे उम्र 25 साल निवासी सुभाषनगर आंगनवाड़ी के पास दिनदयाल नगर रतलाम व 05. बल्लु उर्फ प्रताप पिता सोहन सिंह राजपुत उम्र 21 साल 338 बजरंग नगर रतलाम से मनोवैज्ञानिक तरीके से पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण से एक मोटरसाईकिल को जप्त किया तथा प्रकरण के अन्य फरार आरोपियो की तलाश जारी है एवं आरोपीगणों के द्वारा लुटा गया मोबाईल भी जप्त करना शेष है।

घटना में प्रयुक्त वेस्पा कम्पनी का एक स्कुटर एवं दो सुजुकी कम्पनी के एक्सेस स्कुटर
सराहनीय भूमिका-
उपरोक्त लुट की घटना की पतारसी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी शिवगढ निरीक्षक लिलियन मालवीय, उनि. अजमेरसिंह भुरिया उनि. ईशाक मोहम्मद खान , प्रधान आरक्षक 276 दिलीप शर्मा, प्रधान आरक्षक 35 विजय मण्डलोई, प्र.आर. 287 विक्रमसिंह घोसरे, प्र. आर. 78 हेमंत कुमार लिम्बोदिया 0, आर. 670 मनीष खराडी, आर. 651 रावजी गणावा आर. 707 नरवरसिंह मईड़ा, आर.834 जितेन्द्र प्रसाद, आर. 468 रमेश सोलंकी, आर. 705 विक्रमसिंह भुरिया, आर. 493 शैतान खडिया, आर. 1154 घनश्याम दडिंग, म. आर. 978 रेणु डावर म.आर.687 सावित्री मकवाने एवं आरक्षक 250 राजेश व चालक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही,

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पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम अमित कुमार व्दारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही कर अंकुश लगाने व फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सभी थानो को निर्देशित किया गया था। जिसके अंन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन मे अति. पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम श्री विवेक कुमार व नगर पुलिस अधीक्षक जावरा युवराजसिंह चौहान के मार्गदर्शन मे थाना औ. क्षेत्र. जावरा के थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित मिश्रा के नतृत्व में टीम गठीत की गयी थी। गठीत टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर से थाना औ. क्षेत्र. जावरा के अपराध क्रमांक 381/2024 धारा 8/15,29 एनडीपीएस एक्ट में तीन वर्षों से फरार आरोपी जगदीश उर्फ लाला पिता भेरुलाल बागरी उम्र 38 साल निवासी ग्राम बासाखेड़ी थाना अफजलपुर जिला मन्दसौर को आरोपी के निवास ग्राम बासाखेड़ी गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम द्वारा 5000/- रुपये की ईनाम उद्घोषणा की गयी है। आरोपी से अवैध मादक पदार्थ के स्त्रोंत के सम्बन्ध मे पुछताछ जारी है।

सरहानीय भूमिकाः- निरीक्षक सुमित मिश्रा एवं थाना औ. क्षेत्र. जावरा पुलिस टीम
रतलाम
फरियादी बन्टी पिता गिरधारी लाल जी प्रजापति उम्र 40 साल निवासी- करमदी रोड़, रतलाम द्वारा अज्ञात आरोपी द्वारा ईंट भट्टे पर बने घर मे से ताला तोडकर चोरी 03 लोहे की ट्राली, गेती 02 नग, पावड़े 10 नग, प्लास्टीक के दस नग टब, दो नग लोहे की तगारी, रोटावेटर की शाफ्ट 01 नग कुल 90 हजार का सामान चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर से थाना पर अपराध क्रमाक 589/2026 धारा 331(4), 305(a) बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया । चोरी, लुट, नकबजनी के अपराधो की पतारसी कर आरोपी की गिरफ्तारी व मश्रुका बरामद करने के लगातार निर्देश दिए जा रहे है। जो निर्देशो के पालन में थाना प्रभारी माणकचौक निरीक्षक विक्रमसिंह चौहान के नेतृत्व में विशेष टीम द्वारा आरोपियो को पकङने के लिए विशेष टीम द्वारा आरोपियो को पकडक मय माल मश्रुका जप्त करने में सफलता पाई है । जिनसे अन्य अपराधो मे पुछताछ की जा रही है।

जप्तशुदा मश्रुकाः-
01 – लोहे की ट्राली 03 नग, 02 – गेती 02 नग, 03 – पावड़े 10 नग, 04 – प्लास्टीक के दस नग टब,05 – दो नग लोहे की तगारी, 06 – रोटावेटर की शाफ्ट 01 नग ,07 एक ऑटो रिक्शा

गिरफ्तार आरोपी –
1.विक्रमनाथ पिता माँगुनाथ जाति नाथ उम्र 29 साल निवासी करमदी थाना माणकचौक रतलाम , 2. रफीक पिता रऊब शाह जाति मुसलमान उम्र 21 साल निवासी अर्जुननगर रतलाम , 3. राहुल पिता रावजी राणा जाति भील उम्र 19 साल निवासी अर्जुननगर रतलाम

आपराधिक रिकार्ड –अपराध क्रमांर 57/2026 धारा– 296(बी) ,115(2), 351(3) ,3(5) BNS ( थाना स्टेशन रोड )

विशेष भूमिकाः-निरी.विक्रमसिंह चौहान थाना प्रभारी माणकचौक, उनि लोकेन्द्रसिंह डावर, प्र आर मुकेश, आर हेमंत, आर अविनाश, आर धीरज , आर 1167 जीवन विश्वकर्मा, आर 744 हेमराज डामोर, आर.110 अशरफ खान, आर. 528 संदीप शर्मा , आर. 645 सुरेन्द्र राठौर , आर. 449 महेश मईड़ा की सराहनीय भूमिका रही है।
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45 पाव देसी मदिरा, 5 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 70 किलोग्राम लहान जब्त कर प्रकरण दर्ज किए/ डीईओ आबकारी विभाग विकास मंडलोई ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब के विरुद्ध जारी मुहिम के तहत कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान रतलाम के इंद्रस्टील्स क्षेत्र पालसोड़ी में 30 पाव देसी मदिरा जब्त कर दो प्रकरण दर्ज किए गए। आलोट क्षेत्र के ग्राम लूनी और रीछा में 15 पाव देसी मदिरा, 5 लीटर हाथ भट्टी शराब एवं 70 किलोग्राम लहान जब्त कर दो प्रकरण दर्ज किए गए। जावरा क्षेत्र में ढाबों पर शराब जब्त की गई तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण कायम किए गए।
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मिलावट की शंका पर महाराजा स्वीट्स शक्कर बुरा पैक के नमूने लिए/ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन रतलाम द्वारा राज फूड प्रोडक्ट छावनी रोड जावरा रतलाम का निरीक्षण किया गया। फर्म का संचालन तरुण फूलवानी पिता श्री पुरुषोत्तम दास फूलवानी करते पाए गए।

मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित करने को कहा गया। फर्म से मिलावट की शंका के आधार पर महाराजा स्वीट्स शक्कर बुरा पैक का नमूना मानक स्तर की जांच हेतु लिया गया। लिए गए नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान जारी/ आगामी त्यौहारों को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन रतलाम द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी कलेक्टर सुश्री वैशाली जैन के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों एवं दूध संग्रहण केन्द्रों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कमलेश जमरा द्वारा आलोट क्षेत्र के ग्राम दूधिया स्थित श्यामलाल दूध संग्रहण केंद्र से मिक्स्ड दूध तथा महाकाल मावा भट्टी से मावा का नमूना लिया गया।

इसके पश्चात ताल में पटवारी गली स्थित ऋषभश्री नमकीन से सेव, बेसन एवं मिर्च पाउडर के नमूने लिए गए। महेंद्र प्रताप मार्ग, ताल स्थित सकलेचा ट्रेडर्स से घी तथा नारायण मार्ग, ताल स्थित परवेज किराना से चायपत्ती का नमूना जांच हेतु लिया गया। लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आगामी त्यौहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

सैलाना, बाजना एवं जावरा
रतलाम प्रभारी कलेक्टर सुश्री वैशाली जैन के निर्देशन में खाद्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति मंडोरीया द्वारा सैलाना एवं बाजना क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिए गए। सैलाना क्षेत्र अंतर्गत श्री बालाजी नमकीन से नमकीन का नमूना, बैरागी किराना सैलाना से चन्द्रकमल घी तथा नेमी ड्रायफ्रूट्स एंड स्पाइसेज सैलाना से किशमिश एवं रसगुल्ला के नमूने लिए गए।

बाजना में नेहा किराना से कोल्ड ड्रिंक एवं दाल के नमूने लिये गये। शुभम स्वयं सहायता समूह से खीर, आलू की सब्जी और गेहूं के आटा के नमूने लिये गये। पीरोदिया किराना से घी का नमूना लिया गया। योगेश किराना बाजना से पताशे का नमूना लिया गया।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल द्वारा बालाजी मावा भंडार सुजानपुर तहसील जावरा रतलाम का निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री दिनेश पिता रामबरन यादव प्रोपराइटर उपस्थित मिले। मौके पर मिलावट की शंका के आधार पर मावा के दो नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जांच हेतु लिए। मौके पर प्रोपराइटर को साफ सफाई के लिए निर्देशित किया गया एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण दौरान साफ सफाई को लेकर अनियमितता पाई जाने पर इसके लिए समय सीमा देते हुए सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया एवं निर्देशित किया गया कि समय सीमा पर सुधार ना किए जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

लिए गए सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रतलाम प्रभारी कलेक्टर सुश्री वैशाली जैन के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्र बाजना तथा शिवगढ़ के ग्राम खेरदा, पीपलीपाड़ा तथा नयाखेड़ा में अवैध मदिरा विक्रेताओं के यहाँ विधिवत् तलाशी लेकर 50 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 20 पाव देशी मदिरा प्लेन तथा 2 हजार किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क,च के तहत कुल 05 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जप्त मदिरा की कुल कीमत लगभग 2 लाख 11 हजार 520 रुपये है ।




































