रतलाम
रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमैंट एंड एडवांस्ड स्टडीज, रतलाम के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान से अवगत कराने के उद्देश्य से इप्का, रतलाम के आई टी विभाग का औद्योगिक भ्रमण आयोजित किया गया। इस भ्रमण में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न कार्यप्रणालियों एवं आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। सर्वप्रथम, इप्का के वरिष्ठ एच आर प्रबंधक नरेंद्र कॉर्पे ने स्टाफ एवं विद्यार्थियों का परिचय लिया तथा इप्का इंडस्ट्रीज के बारे मे पूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से दी।

उसके उपरांत आई टी हेड जितेंद्र अग्रवाल तथा सहायक शुभम परमार ने तकनीकी संबधी और जितेंद्र जी ने ट्रेनिंग संबधी जानकारी साझा की। जिसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सर्वर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एवं डेटा प्रबंधन तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इप्का के तकनीकी विशेषज्ञों एवं अधिकारियों ने विद्यार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में IT की भूमिका, तकनीकी कार्यप्रवाह तथा विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के व्यावहारिक उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से संवाद करते हुए अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया तथा कक्षा में अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक कार्यक्षेत्र से जोड़ने का अवसर प्राप्त किया।

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महाविद्यालय के प्रशासक दिनेश राजपुरोहित तथा विभागाध्यक्ष प्रो. दीपिका कुमावत ने इप्का के मार्गदर्शक कर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया इस कार्यक्रम मे संस्था के प्रोफ़ेसर निर्मल सिंह जाधव, प्रोफ़ेसर आंचल नागल, प्रोफ़ेसर नेहल पंचोली का सहयोग रहा। प्रशासक राजपुरोहित ने बताया कि यह औद्योगिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक अनुभव रहा। आगामी अनंत चतुर्दशी पर्व के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देशन में रतलाम पुलिस द्वारा जिले में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां जारी है। जिले में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों एवं चल समारोहों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस पूर्णतः अलर्ट मोड पर है।
मैदानी सुरक्षा के साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी–
त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रतलाम पुलिस द्वारा मैदानी स्तर पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार निगरानी की जा रही है।
पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली पोस्ट, वीडियो, कमेंट एवं अन्य सामग्री पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना, आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों को चिह्नित किया जा रहा है।
भड़काऊ पोस्ट से बचें, जिम्मेदारी से करें सोशल मीडिया का उपयोग–
रतलाम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसी सामग्री को पोस्ट, शेयर या फॉरवर्ड न करें, जिससे कि कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हो।
किसी भी सूचना की सत्यता की पुष्टि किए बिना उसे आगे प्रसारित करने से बचें। अफवाह अथवा भ्रामक जानकारी प्राप्त होने पर उसे साझा करने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचित करें।
आपत्तिजनक एवं भड़काऊ सामग्री पर होगी कड़ी कार्रवाई–
सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर आपत्तिजनक, भड़काऊ, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतलाम पुलिस का उद्देश्य अनंत चतुर्दशी एवं आगामी सभी त्योहारों को शांति, सद्भाव, आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है।
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रतलाम। पीएम विश्वकर्मा एडवांस प्रशिक्षण केंद्र पर ग्रामीण अंचलों से आए प्रशिक्षणार्थियों के लिए श्रम विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं जागरूकता हेतु विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में प्रशिक्षणार्थियों को श्रम से संबंधित विभिन्न विषयों, श्रमिकों के अधिकारों, दायित्वों एवं शासन की श्रम कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के पैरा लीगल वालेंटियर पं. विजय हेमकांत शर्मा एवं प्रशिक्षण केंद्र संचालक श्री रौनक जैन उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहयोगी संस्था जय कैला माता शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति, रतलाम द्वारा संचालित आरोग्य प्रकोष्ठ की सहभागिता रही। “श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी देना ही उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।”

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आदर्श आचार संहिता के चलते सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रमों पर रहेगी रोक, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेन्द्र रावत ने बताया कि अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 17 सितम्बर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विभागों द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मध्यपदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार पंचायतो के उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम जारी दिनांक से निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में जनपद पंचायत रतलाम की ग्राम पंचायत ईटावामाताजी में सरपंच पद के लिए 29 सितम्बर 2026 को निर्वाचन होना है। मतगणना 3 अक्टूबर 2026 को होगी। निर्वाचन अवधि तक निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत ईटावामाताजी में सेवा संकल्प अभियान सहित किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे।
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foodstock.dfpd.gov.in पर शक्कर के स्टॉक की स्थिति नियमित रूप से करनी होगी अद्यतन, जिला आपूर्ति अधिकारी रतलाम ने बताया कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार शक्कर के डीलर एवं बल्क उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा प्रावधानित की गई है। दिनांक 19 अगस्त 2026 से बल्क उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा 10 मीट्रिक टन तथा 15 सितंबर 2026 से शक्कर के डीलरों के लिए एक समय में अधिकतम स्टॉक सीमा 2 हजार क्विंटल निर्धारित की गई है। उक्त प्रावधानों के पालन में सभी डीलरों द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर शक्कर के स्टॉक की स्थिति घोषित करना तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही निर्धारित स्टॉक सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं सांप्रदायिक संदेश, फोटो-चित्र पोस्ट एवं फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री बृजेंद्र रावत द्वारा रतलाम जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आपसी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जिले के संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो, चित्र, संदेश, सांप्रदायिक संदेश आदि का प्रचार-प्रसार एवं फॉरवर्डिंग प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिक अथवा सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने वाले संदेश पोस्ट करने, कमेंट करने तथा ऐसे संदेशों को प्रसारित अथवा फॉरवर्ड करने की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक, भ्रामक, उद्वेलित करने वाले अथवा सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने वाले संदेश, फोटो या वीडियो का प्रसार न करें तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 23 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।


































